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प्रेस काउंसिल आफ इंडिया ने सूचना प्रसारण मंत्रलाय के सचिव के खिलाफ वारंट जारी कर दिया

नई दिल्ली : भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव सुनील अरोड़ा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। पीसीआई ने यह कदम अपने समन पर सोमवार को उनके उपस्थित नहीं होने पर उठाया। सेवानिवृत न्यायाधीश न्यायमूर्ति सी.के. प्रसाद की अध्यक्षता वाली परिषद ने सर्वसम्मति से यह निर्णय किया कि बैठक की अगली तारीख 22 अप्रैल को अरोड़ा उपस्थित हों।

<p>नई दिल्ली : भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव सुनील अरोड़ा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। पीसीआई ने यह कदम अपने समन पर सोमवार को उनके उपस्थित नहीं होने पर उठाया। सेवानिवृत न्यायाधीश न्यायमूर्ति सी.के. प्रसाद की अध्यक्षता वाली परिषद ने सर्वसम्मति से यह निर्णय किया कि बैठक की अगली तारीख 22 अप्रैल को अरोड़ा उपस्थित हों।</p>

नई दिल्ली : भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव सुनील अरोड़ा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। पीसीआई ने यह कदम अपने समन पर सोमवार को उनके उपस्थित नहीं होने पर उठाया। सेवानिवृत न्यायाधीश न्यायमूर्ति सी.के. प्रसाद की अध्यक्षता वाली परिषद ने सर्वसम्मति से यह निर्णय किया कि बैठक की अगली तारीख 22 अप्रैल को अरोड़ा उपस्थित हों।

पीसीआई ने 17 मार्च को स्वत: संज्ञान लेते हुए प्रेस की स्वतंत्रता को संरक्षण प्रदान करने के प्रति सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की उदाशीनता की जांच करने का निर्णय किया था जो उसे प्रेस परिषद अधिनियम के तहत प्रदत्त है। परिषद ने 11 अप्रैल को अरोड़ा को उपस्थित होने का निर्देश दिया था। प्रसाद ने कहा कि परिषद को आज अरोड़ा से यह संवाद प्राप्त हुआ कि वह नोटिस स्वीकार करने के लिए मौजूद नहीं हैं क्योंकि वह देश से बाहर है। अरोड़ा ने उपस्थित होने की तिथि में बदलाव पर विचार करने का आग्रह किया था और कहा कि वह उसके समक्ष उपस्थित होंगे। पीसीआई के एक सदस्य ने कहा कि चूंकि अरोड़ा 11 अप्रैल को उपस्थित नहीं हुए इसलिए सदस्यों ने सर्वसम्मति से उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का फैसला किया।

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