काठमांडू : नेपाल में कानून निर्माता नए संविधान के मसौदे पर सहमत हो गए हैं। नया संविधान 20 सितंबर से लागू हो जाएगा। नए संविधान के मुताबिक देश में सात प्रांत होंगे। आठ साल की राजनीतिक उथल-पुथल के बाद मंज़ूर किए गए नए संविधान में संघवाद और धर्मनिर्पेक्षता को अपनाया गया है। इन दोनों मुद्दों पर नेपाल में पिछले महीने हुए कई हिंसक प्रदर्शन में चालीस लोगों की मौत हो गई थी।
प्रांतों के सीमांकन को लेकर नेपाल में विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं और हिंदू संगठन धर्मनिर्पेक्षता के बिंदु पर विरोध जताते रहे हैं। कुछ दिन पहले ही, नेपाल की संविधान सभा ने देश की आठ साल पुरानी ‘धर्मनिरपेक्ष’ पहचान बरकरार रखने का फैसला किया था। संविधान सभा की इस बैठक में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने और देश की पुरानी हिंदू पहचान बहाल करने की मांग की थी, लेकिन इस प्रस्ताव को नकार दिया गया था।