सेवा में,
श्रीमान अध्यक्ष महोदय,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,
नई दिल्ली
महोदय,
मेरी माता जी ने सहारा इंडिया रियल स्टेट में रुपया/-21000 जमा किया था जोकि सहारा / सेबी विवाद में फंस गया. सेबी ने मेरी माता जी को पत्र भेजकर मूल दस्तावेज मांगे जिसे मैंने सरकार के भरोसे पर सेबी को भेज दिया. अब जब सेबी ने मेरी माता जी को पैसा वापस किया है तो सिर्फ रुपया/-12600+ब्याज ही वापस किया है. बाकी का रुपया/-8400+ब्याज वापस नहीं किया. सहारा ने सेबी को सिर्फ यह बताया है कि मेरी माता जी ने सिर्फ रुपया/-12600 जमा किया है.
इसका मतलब सहारा अथवा सहारा के एजेंट अखिलेश ने मेरा रुपया/-8400 रुपया बेईमानी कर लिया है. अगर ऐसा है तो सेबी सहारा के खिलाफ 420 का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करा रही है? मेरे पास पासबुक की कॉपी भी है एजेंट ने दिनांक/रसीद नंबर व अपने हस्ताक्षर के साथ विवरण दर्ज किया है. सहारा कंपनी के नियमानुसार रुपया/-10,000 जमा करने पर 70% लोन लेने का नियम है. मेरी माता जी को लोन जनवरी 2011 में मिला है और उसके बाद मेरी माता जी ने दिसम्बर 2012 तक पैसा जमा किया है. अत: श्रीमान जी से सादर अनुरोध है कि तत्काल पूरे मामले की जाँच कराकर सहारा के उपरोक्त कर्मचारी “अखिलेश” पर कानूनी कार्यवाही करते हुए मेरी माता जी द्वारा जमा किया गया रुपया/-8400+ब्याज जो सहारा ने अपने एजेंट के माध्यम से हड़प लिया है, उसे वापस दिलाने की कृपा करें.
सादर
अनिल कुमार मौर्य
अध्यक्ष
जन अधिकार मंच
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