चेन्नई। शेयरों का सही मूल्य समझने में छोटे निवेशकों की मदद के लिए बाजार नियामक सेबी ने शेयर मूल्य के साथ ही शेयर का अंकित मूल्य भी देना अनिवार्य कर दिया है। सेबी चेयरमैनन यूके सिन्हा ने आज यहां यह जानकारी दी। यह निर्देश टीवी चैनलों जैसे मीडिया प्लेटफार्मों पर टिकर के जरिए प्रदर्शित किए जाने वाले शेयर मूल्यों पर लागू होगा। सिन्हा ने कहा कि ‘‘अब समाचार चैनलों पर जब शेयर मूल्यों का टिकर चलेगा, उसमें शेयर का अंकित मूल्य भी होगा चाहे वह एक रपया, दो रपये या 10 रुपये हो।’’
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