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आप विधायक सोमनाथ भारती ने द्वारका थाने में किया आत्मसमर्पण, भेजे गए दो दिन की पुलिस रिमांड पर

नई दिल्‍ली: आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने 28 सिंतबर की देर शाम द्वारका के थाने में दिल्ली पुलिस के सामने आखिरकार आत्म-समर्पण कर दिया। जिसके बाद राजधानी की एक अदालत ने उन्हें दो दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। बताया जा रहा है कि संविधान की एक किताब लेकर भारती द्वारका पुलिस थाने में पहुंचे। उनके साथ कई समर्थक भी मौजूद थे।

<p><strong><img src="images/0abc/somnath.surrender.jpg" alt="" /></strong></p> <p><strong>नई दिल्‍ली:</strong> आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने 28 सिंतबर की देर शाम द्वारका के थाने में दिल्ली पुलिस के सामने आखिरकार आत्म-समर्पण कर दिया। जिसके बाद राजधानी की एक अदालत ने उन्हें दो दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। बताया जा रहा है कि संविधान की एक किताब लेकर भारती द्वारका पुलिस थाने में पहुंचे। उनके साथ कई समर्थक भी मौजूद थे।</p>

नई दिल्‍ली: आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने 28 सिंतबर की देर शाम द्वारका के थाने में दिल्ली पुलिस के सामने आखिरकार आत्म-समर्पण कर दिया। जिसके बाद राजधानी की एक अदालत ने उन्हें दो दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। बताया जा रहा है कि संविधान की एक किताब लेकर भारती द्वारका पुलिस थाने में पहुंचे। उनके साथ कई समर्थक भी मौजूद थे।

 इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भारती को अग्रिम ज़मानत देने से मना करते हुए कहा था कि आप पहले सरेंडर करो, फिर जमानत के लिए कोर्ट आओ। साथ ही न्‍यायालय ने कहा कि आप पहले ही दो अदालतों में हार चुके हैं। आपको एक ज़िम्मेदार नागरिक की तरह बर्ताव करना चाहिए।
 उल्‍लेखनीय है कि सोमनाथ भारती पर घरेलू हिंसा और पत्नी की हत्या की कोशिश का आरोप है। इन मामलों में एक निजी अदालत और हाईकोर्ट से पहले ही सोमनाथ भारती की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। जिसके बाद से सोमनाथ भारती पुलिस गिरफ्तारी से बचने के कारण छिपते फिर रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी कोर्ट ऑफ कंडक्ट का मामला बताते हुए जमानत देने से मना करने के बाद अंतत: आप विधायक सोमनाथ भारती को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा।

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