Connect with us

Hi, what are you looking for?

विविध

दिल्ली के उपराज्यपाल के खिलाफ महाभियोग लाने का प्रस्ताव

नई दिल्ली: उपराज्यपाल को  दिल्ली का सर्वे सर्वा कहने पर,  गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन पर चर्चा के लिए बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा. इस चर्चा के दौरान आप नेता और विधायक एलजी से इस क़दर नाराज़ दिखे कि उनके ख़िलाफ़ महाभियोग का रास्ता खोजने लगे. यहां आम आदमी पार्टी के विधायक आदर्श शास्त्री ने उपराज्यपाल  के खिलाफ महाभियोग लाने का प्रस्ताव रखा. उन्होंने कहा कि विधानसभा को यह प्रस्ताव पास करना चाहिए साथ ही धारा 155 और 156 में सुधार करना चाहिए. ऐसा करने से राज्य के विधानसभा को उपराज्यपाल को हटाने की शक्ति प्राप्त होगी.

<address>नई दिल्ली: उपराज्यपाल को  दिल्ली का सर्वे सर्वा कहने पर,  गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन पर चर्चा के लिए बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा. इस चर्चा के दौरान आप नेता और विधायक एलजी से इस क़दर नाराज़ दिखे कि उनके ख़िलाफ़ महाभियोग का रास्ता खोजने लगे. यहां आम आदमी पार्टी के विधायक आदर्श शास्त्री ने उपराज्यपाल  के खिलाफ महाभियोग लाने का प्रस्ताव रखा. उन्होंने कहा कि विधानसभा को यह प्रस्ताव पास करना चाहिए साथ ही धारा 155 और 156 में सुधार करना चाहिए. ऐसा करने से राज्य के विधानसभा को उपराज्यपाल को हटाने की शक्ति प्राप्त होगी.
नई दिल्ली: उपराज्यपाल को  दिल्ली का सर्वे सर्वा कहने पर,  गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन पर चर्चा के लिए बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा. इस चर्चा के दौरान आप नेता और विधायक एलजी से इस क़दर नाराज़ दिखे कि उनके ख़िलाफ़ महाभियोग का रास्ता खोजने लगे. यहां आम आदमी पार्टी के विधायक आदर्श शास्त्री ने उपराज्यपाल  के खिलाफ महाभियोग लाने का प्रस्ताव रखा. उन्होंने कहा कि विधानसभा को यह प्रस्ताव पास करना चाहिए साथ ही धारा 155 और 156 में सुधार करना चाहिए. ऐसा करने से राज्य के विधानसभा को उपराज्यपाल को हटाने की शक्ति प्राप्त होगी.
इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल से मुलाकात की. सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में हाईकोर्ट के आदेश पर चर्चा हुई.  दिल्ली हाईकोर्ट का यह आदेश 21 मई के केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन को भी कठघरे में खड़ा करता है, जिसमें कि दिल्ली का एंटी करप्शन ब्यूरो केंद्र सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों या जनसाधारण के किसी भी सदस्य के विरुद्ध अपराधों का कोई संज्ञान नहीं लेगा। इसी के आधार पर रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी, लेकिन अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी।

You May Also Like

Uncategorized

मुंबई : लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले में मुंबई सेशन कोर्ट ने फिल्‍म अभिनेता जॉन अब्राहम को 15 दिनों की जेल की सजा...

ये दुनिया

रामकृष्ण परमहंस को मरने के पहले गले का कैंसर हो गया। तो बड़ा कष्ट था। और बड़ा कष्ट था भोजन करने में, पानी भी...

ये दुनिया

बुद्ध ने कहा है, कि न कोई परमात्मा है, न कोई आकाश में बैठा हुआ नियंता है। तो साधक क्या करें? तो बुद्ध ने...

दुख-सुख

: बस में अश्लीलता के लाइव टेलीकास्ट को एन्जॉय कर रहे यात्रियों को यूं नसीहत दी उस पीड़ित लड़की ने : Sanjna Gupta :...

Advertisement