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गलत रिपोर्टिंग करने वाले शिमला के पत्रकार को मिला अदालती अवमानना नोटिस

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सील कर दी गयी सड़कों पर वाहनों के प्रवेश पर रोक के संबंध में उसके आदेश की गलत रिपोर्टिंग करने को लेकर एक अंग्रेजी दैनिक के संवाददाता को अवमानना का नोटिस जारी किया। इन सड़कों में माल रोड के शिमला क्लब से एचीपीटीडीसी लिफ्ट और भारतीय स्टेट बैंक से सीटीओ तक के हिस्से शामिल हैं।

<p>हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सील कर दी गयी सड़कों पर वाहनों के प्रवेश पर रोक के संबंध में उसके आदेश की गलत रिपोर्टिंग करने को लेकर एक अंग्रेजी दैनिक के संवाददाता को अवमानना का नोटिस जारी किया। इन सड़कों में माल रोड के शिमला क्लब से एचीपीटीडीसी लिफ्ट और भारतीय स्टेट बैंक से सीटीओ तक के हिस्से शामिल हैं।</p>

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सील कर दी गयी सड़कों पर वाहनों के प्रवेश पर रोक के संबंध में उसके आदेश की गलत रिपोर्टिंग करने को लेकर एक अंग्रेजी दैनिक के संवाददाता को अवमानना का नोटिस जारी किया। इन सड़कों में माल रोड के शिमला क्लब से एचीपीटीडीसी लिफ्ट और भारतीय स्टेट बैंक से सीटीओ तक के हिस्से शामिल हैं।

न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर की पीठ ने कहा, ‘‘यह अदालत को पीत पत्रकारिता के बुरे दिनों की याद दिलाता है।’’ अदालत ने कहा कि यह दैनिक देश के इस हिस्से में व्यापक प्रसार संख्या वाला और सम्मानित अखबार है और उससे कभी यह आशा नहीं थी कि वह अदालत के आदेशों का बार बार गलत उद्धरण और गलत रिपोर्टिंग करेगा। गलत उद्धरण देने से आम लोगों में गलतफहमी पैदा होती है कि न्यायाधीशों ने अपने लिए विशेषाधिकार बना लिए हैं। पीठ ने कहा कि अखबार द्वारा बार बार गलत उद्धरण देने से अदालत की गरिमा घटी है और न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप और बाधा पहुंचाया गया तथा पहुंचाने की कोशिश की गयी।

अदालत ने कहा, ‘‘अखबारों को सनसनी पैदा करने के बजाय अदालत के आदेश उसी रूप में रिपोर्ट करना चाहिए है जैसा वह है।’’ सीलबंद मार्ग के आसपास के इलाकों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को रियायत देते हुए उच्च न्यायालय ने शहर के सीलबंद एवं प्रतिबंधित रोडों पर वाहनों की आवाजाही के बारे में एक नया आदेश दिया।

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