केंद्र सरकार ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि पाकिस्तान के किसी भी प्रतिबंधित चैनल का भारत में प्रसारण नहीं किया जा रहा है. चीफ जस्टिस जी रोहिणी और जस्टिस जयंत नाथ की बेंच से कहा गया कि सरकार को कुछ केबल ऑपरेटरों के प्रतिबंधित चैनलों का प्रसारण करने से जुड़ी कुछ शिकायतें मिली थीं.
सरकार के स्थाई वकील जसमीत सिंह ने कहा, ‘इन शिकायतों को केबल अधिनियम के प्रावधानों के तहत उचित कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों के अधिकृत अधिकारी के पास भेजा जा रहा है.’ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस विषय पर दायर जनहित याचिका में दम ना होने की बात कहते हुए कहा, ‘याचिकाकर्ता का अपने दावे को केवल इस धारणा पर आधारित करना गलत है कि चूंकि उसने डिश टीवी पर प्रतिबंधित चैनलों का कथित प्रसारण देखा है, बाकी सभी डीटीएच ऑपरेटर भी ऐसा कर रहे होंगे.’
मंत्रालय ने कहा, ‘सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और गृह मंत्रालय को किसी दूसरे डीटीएच ऑपरेटरों को लेकर इस तरह की शिकायतें नहीं मिली हैं.’ मंत्रालय ने अदालत के उस नोटिस का जवाब देते हुए यह सब कहा जिसमें सरकार को प्रतिबंधित पाकिस्तानी चैनलों को देश में भारत विरोधी सामग्री का प्रसारण करने से रोकने के लिए किए गए उपायों की जानकारी देने का निर्देश दिया गया था.