हरियाणा के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एसएन रॉय के खिलाफ यौन शोषण के आरोप में एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर एक महिला ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में अर्जी दी है। महिला ने चंडीगढ़ पुलिस पर आरोप लगाया है कि प्रभावी नौकरशाहों के दबाव के कारण पुलिस मामले में कार्रवाई करने से कतरा रही है। मांग है कि केस की जांच सीबीआई से कराई जाए। हालांकि, कोर्ट की ओर से मामले में अभी किसी को कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है। सुनवाई 29 जून तक स्थगित कर दी गई है।
महिला ने याचिका में कहा है कि चंडीगढ़ जिला अदालत ने उसकी दलीलों पर सही तरीके से विचार नहीं किया। उसकी अर्जी रद्द कर दी गई। याचिका में हाईकोर्ट से जिला अदालत के फैसले को रद्द करने की मांग भी की गई है। उसने चंडीगढ़ के आईजी, एसएसपी व यूटी प्रशासन को प्रतिवादी बनाया है। याची की ओर से कहा गया है कि हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ के आईजी को जांच सौंपी थी। इसके चलते सेक्टर-19 थाने में केवल डीडीआर दर्ज की गई। अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। आरोप लगाया है कि रॉय एक प्रभावशाली अधिकारी हैं। प्रभाव के कारण चंडीगढ़ पुलिस मामले को लटका रही है। मांग की है कि यदि चंडीगढ़ पुलिस सक्षम नहीं है तो जांच सीबीआई को सौंपी जाए। उधर, हाईकोर्ट ने कहा है कि इस मामले में तुरंत आदेश देने जैसी कोई बात नहीं है, लिहाजा सुनवाई 29 जून को होगी।
ज्ञात हो कि एक महिला ने आईएएस रॉय के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी। महिला और रॉय का वीडियो क्लिप एक न्यूज चैनल पर प्रसारित हुआ था। केस में हरियाणा सरकार ने जांच का फैसला लिया था और जांच चंडीगढ़ पुलिस को सौंपी गई थी। हालांकि, पुलिस की ओर से मामले में एफआईआर दर्ज न करने पर महिला ने जिला अदालत में अर्जी दायर की थी। वहां अर्जी खारिज हो गई। अब उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।