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सुप्रीम कोर्ट ने सोमनाथ को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार, कहा- पहले करें सरेंडर फिर मांगें बेल

नई दिल्ली: पुलिस गिरफ्तारी से बच रहे सोमनाथ भारती को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमनाथ भारती को अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि भारती पहले पुलिस के सामने सरेंडर करें और फिर जमानत मांगें। मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी।

नई दिल्ली: पुलिस गिरफ्तारी से बच रहे सोमनाथ भारती को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमनाथ भारती को अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि भारती पहले पुलिस के सामने सरेंडर करें और फिर जमानत मांगें। मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी।

            सोमनाथ की ओर से वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने दलील दी कि एक परिवार टूटने की कगार पर है, इसलिए अग्रिम जमानत दी जाए। लेकिन कोर्ट ने हर दलील खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि अब यह कोर्ट ऑफ कंडक्ट का मामला है। जब हाई कोर्ट ने सोमनाथ को अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया था तो फिर उन्हें सरेंडर कर देना चाहिए था। लेकिन वह पुलिस से छिप रहे हैं। सुनवाई से पहले उनके वकील ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी। वकील दीपक खोसला ने चिट्ठी में कहा है कि दिल्ली पुलिस इस केस की निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है।
     इस बीच, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजु ने केजरीवाल और आप नेताओं से अपील की है कि सोमनाथ को ढूंढ़ने में मदद करें। पुलिस को शक है कि सोमनाथ हुलिया बदलकर छुप रहे हैं और बार-बार ठिकाने भी बदल रहे हैं।
गौरतलब है सोमनाथ की पत्नी लिपिका मित्रा ने उनके खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया है। उनके खिलाफ हत्या के प्रयास का भी केस है। दिल्ली हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद सोमनाथ ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। 

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