नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को पूर्व कारपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया के टेलीफोन रिकार्ड की जांच के लिए छह सदस्यों वाली एक समिति का गठन किया. समिति यह जांच करेगी कि क्या टेप में रिकार्ड बयान कानून का उल्लंघन करता है और क्या अभियोग चलाया जा सकता है. समिति चार महीने में रिपोर्ट दाखिल करेगी. न्यायमूर्ति जी.एस. सिंघवी की पीठ ने कहा, "टीम में पांच सदस्य केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से और एक आयकर विभाग से होंगे."