भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के द्वारा नये निजी बैंक खोलने से संबंधित अंतिम दिशा-निर्देश जारी करने के साथ ही नये निजी बैंकों को खोलने का रास्ता साफ हो गया है। अब कॉरपोरेट्स, सरकारी क्षेत्र की ईकाइयां और ईकाइओं के समूह एवं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) पूर्ण स्वामित्व वाली गैर-परिचालित वित्तीय होल्डिंग कंपनियों (एनओएफएचसी) के माध्यम से बैंक खोलने के लिए लाइसेंस प्राप्त कर सकेंगे। नये बैंकों के प्रर्वतकों को एनओएफएचसी के पास 40 प्रतिशत इक्विटी पूँजी रखनी होगी, जिसे 10 साल के अंदर 20 प्रतिषत और 20 साल के अंदर घटाकर 15 प्रतिशत करना होगा। साथ ही, इस मामले में एनओएफएचसी को भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत भी करवाना होगा। इसके संचालन के लिए अलग से निदेशकों को नियुक्त करने का प्रावधान रखा गया है।