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हार्डडिस्क और ईमेल से पता चलता है कि कांडा ने गीतिका को खुदकुशी के लिए उकसाया था

दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को कहा है कि गीतिका शर्मा खुदकुशी मामले में आरोपी गोपाल कांडा का दोष इलेक्ट्रानिक डेटा से साबित होता है. दिल्ली पुलिस ने एक अदालत से कहा कि गीतिका शर्मा खुदकुशी मामले में आरोपी हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा के कार्यालय से जब्त हार्डडिस्क और अन्य इलेक्ट्रानिक डेटा से साबित होता है कि कांडा पीड़ित लड़की पर दुबई से भारत लौटने का दबाव बना रहा था जिसके कारण पीड़ित ने खुदकुशी की.

दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को कहा है कि गीतिका शर्मा खुदकुशी मामले में आरोपी गोपाल कांडा का दोष इलेक्ट्रानिक डेटा से साबित होता है. दिल्ली पुलिस ने एक अदालत से कहा कि गीतिका शर्मा खुदकुशी मामले में आरोपी हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा के कार्यालय से जब्त हार्डडिस्क और अन्य इलेक्ट्रानिक डेटा से साबित होता है कि कांडा पीड़ित लड़की पर दुबई से भारत लौटने का दबाव बना रहा था जिसके कारण पीड़ित ने खुदकुशी की.

कांडा और उसकी सहयोगी अरूणा चड्ढा के खिलाफ आरोप तय करने पर अपनी दलीलों में अभियोजन पक्ष ने जिला न्यायाधीश एसके सरवारिया के सामने कहा कि जांच में मिली हार्डडिस्क और ईमेल से पता चलता है कि इन दोनों आरोपियों ने गीतिका को खुदकुशी के लिए उकसाया था. अभियोजन पक्ष ने कहा कि कांडा का इरादा गीतिका को बिना योग्यता लुभावनी नौकरी देना और फिर एमीरेट्स एयरलाइंस से जुड़ने के बाद उस पर एमडीएलआर में वापस आने के लिए मजबूर करना था.
 
दिल्ली पुलिस ने अपने मुख्य एवं पूरक आरोपपत्रों में यह भी कहा कि कांडा का गीतिका से बहुत झुकाव था और वह उसका यौन शोषण करने के लिए उसे अपनी कंपनी में वापस लाना चाहता था. अतिरिक्त लोक अभियोजक राजीव मोहन ने कहा कि एमडीएलआर एयरलाइंस में कर्मचारी रह चुकी गीतिका जब एमीरेट्स एयरलाइंस से जुड़ी तो कांडा ने उन्हें एमडीएलआर की ओर से गुडगांव पुलिस में की गयी उस शिकायत की जानकारी दी जिसमें कहा गया था कि गीतिका ने फर्जी अनुभव प्रमाणपत्र तैयार किया और एमडीएलआर के दस्तावेज और लैपटाप अपने साथ ले गयी है. उन्होंने यह भी कहा कि कांडा ने एक अन्य आरोपी चंदशिवरूप की मदद से फर्जी ईमेल आईडी बनवाई और गीतिका को दुबई में उसके खिलाफ कथित प्रत्यर्पण कार्यवाही के बारे में फर्जी ईमेल भेजे.

अभियोजन पक्ष ने कहा कि इलेक्ट्रानिक डाटा और अन्य सबूतों से भारतीय दंड संहिता के तहत खुदकुशी के लिए उकसाने, आपराधिक साजिश, धमकाने, जालसाजी, प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने, फर्जी दस्तावेजों को असली के रूप में प्रयोग करने और सबूत मिटाने का मामला बनता है जिसके तहत दोनों को आरोपित किया गया है. उन पर सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कानून की धारा 66 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है.

तीस मार्च को पिछली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कहा था कि गीतिका और उसकी मां के सुसाइट नोटों को आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत माना जाना चाहिए. अदालत 12 अप्रैल को भी दलीलों पर सुनवाई करेगा. कांडा और अरूणा दोनों फिलहाल जेल में बंद हैं और उन पर गीतिका को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप है. गीतिका पिछले साल पांच अगस्त को दिल्ली के अशोक विहार स्थित आवास पर मृत पाई गई थी.

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