लोहारू (हरियाणा) : विधानसभा चुनाव 2009 में खबर की एवज में रुपये मांगने के आरोप में नामजद संपादक व पत्रकारों को अदालत ने शुक्रवार को बरी कर दिया। यह मामला निर्दलीय प्रत्याशी के चुनावी एजेंट ने दर्ज करवाया था। इस मामले में 'अभी-अभी' समाचार पत्र के मुख्य संपादक कुलदीप श्योराण, समूह संपादक अजय दीप लाठर व भिवानी ब्यूरो चीफ अशोक श्योराण को आरोपी बनाया गया था।
जानकारी के अनुसार लोहारू विधानसभा से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतरे जेपी दलाल के चुनावी एजेंट दीवान सिंह ने उक्त पत्रकारों पर आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग को शिकायत की थी। इसमें आरोप लगाया गया था उनके पक्ष की खबरें छापने की एवज में उनसे धनराशि की मांग की जा रही थी। धनराशि न देने पर उनके खिलाफ खबरें प्रकाशित की गई। इसके बाद पुलिस ने 9 अक्टूबर 2009 को बहल पुलिस थाने में तीनों पत्रकारों के खिलाफ धारा 384, 385, 506, 120बी के तहत मामला दर्ज कर लिया। इसके बाद मामला लोहारू अदालत में चला जहां शुक्रवार को एसडीजेएम रजनी यादव ने तीनों पत्रकारों को बरी कर दिया।





