मुंबई : प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) सेबी के कुर्की के आदेश के खिलाफ सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय की याचिका पर आज होने वाली सुनवाई को रद्द कर दिया है। सैट अब इस मामले में 20 अप्रैल को सुनवाई करेगा। दिलचस्प है कि सेबी ने निवेशकों का धन लौटाने के मामले में सुब्रत रॉय के साथ समूह की दो कंपनियों और उनके शीर्ष अधिकारियों के बैंक खातों व संपत्तियों की कुर्की के आदेश दिए हैं। न्यायाधिकरण इस मामले से जुड़ी चार याचिकाओं पर अब 20 अप्रैल को आरंभिक सुनवाई करेगा।
यह मामला सहारा समूह की दो कंपनियों द्वारा जुटाए गए 24,000 करोड़ रुपये से अधिक धन के रिफंड से जुड़ा है। ये चारों याचिकाएं सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय, सहारा हाउसिंग इनवेस्टमेंट कॉर्प लिमिटेड (एसएचआईसीएल), सहारा इंडिया रीयल एस्टेट कार्प लिमिटेड (एसआईआरईसीएल) और अशोक राय चौधरी एवं अन्य द्वारा दायर की गई हैं। इन याचिकाओं में सेबी के 13 फरवरी के कुर्की के आदेश चुनौती दी गई है। बाजार नियामक ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के तहत निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए आवश्यक धन की वसूली के लिए इन व्यक्तियों और कंपनियों की संपत्तियों की बिक्री हेतु कुर्की की कार्रवाई शुरू की है।
रॉय ने सेबी द्वारा जारी कुर्की के आदेशों के खिलाफ फरवरी में सैट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद बाकी व्यक्तियों ने अपनी याचिकाएं दायर कीं। न्यायाधिकरण ने इससे पहले 26 मार्च को मामले पर सुनवाई की थी, जिसमें उसने सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करने का फैसला किया था। संयोग से, सेबी ने 26 मार्च को एक अन्य आदेश पारित किया, जिसमें उसने राय एवं अन्य तीन शीर्ष अधिकारियों को 10 अप्रैल को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने के लिए समन जारी किया था।
रॉय एवं अन्य तीन अधिकारी 10 अप्रैल को सेबी के मुख्यालय में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य प्रशांत सरण के समक्ष पेश हुए, जहां उनसे उनकी संपत्ति के बारे में पूछताछ की गई। सेबी में पेशी के बाद राय ने कहा था कि सहारा समूह ने सेबी द्वारा मांगे गए ब्योरे उपलब्ध कराए हैं और उनसे कुछ और दस्तावेज जमा करने को कहा गया है, जिन्हें वह जल्द ही जमा कर देंगे। (एजेंसी)