इंदौर। बैंक आफ महाराष्ट्र से करोड़ों की धोखाधड़ी करने के आरोप में फंसे नवभारत समाचार पत्र के मालिक प्रफुल्ल माहेश्वरी व अन्य मुलजिमों के खिलाफ अब अगले माह इंदौर की अदालत में इल्जाम तय होंगे। जिला जज ने 15 अप्रैल को यह केस अब चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश को सुनवाई के लिए अंतरित कर दिया।
जानकारी के मुताबिक मामले में सीबीआई ने स्पेशल मजिस्ट्रेट डा. शुभ्रा सिंह की अदालत में पूर्व में नवभारत के मालिक प्रफुल्ल माहेश्वरी की पत्नी श्रीमती ब्रज माहेश्वरी (65), उनके पुत्र संदीप (47), सुमीत (40) के अलावा राकेश भाटिया सभी निवासी भोपाल व आरएस चंद्रमौली (49) निवासी हैदराबाद के खिलाफ चालान पेश हुआ था।
बाद में इसे इंदौर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र सिंह सिसौदिया के समक्ष केस कमिट कर दिया गया जहां सुनवाई हुई तो जिला जज ने यह केस चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश अनुपम श्रीवास्तव को सुनवाई के लिए अंतरित कर दिया। मामले में अब 6 मई को सभी मुलजिमों पर इल्जाम तय होंगे। माहेश्वरी व अन्य पर बैंक से करोड़ों का लोन लेकर मिलीभगत करके धोखाधड़ी करने का इल्जाम है।





