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शारदा समूह के खिलाफ ईडी ने भी दर्ज किया मामला

कोलकाता की चिटफंड कंपनी शारदा समूह की मुसीबतें और बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने कंपनी के खिलाफ वित्तीय अनियमितता के आरोपों की जांच के लिए धन शोधन का एक मामला दर्ज किया है। वहीं, करोड़ों रुपए के शारदा चिटफंड घोटाले के मुख्य आरोपी सुदीप्तो सेन एवं कंपनी के दो अन्य अधिकारियों को यहां विधाननगर की एक अदलात ने 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

कोलकाता की चिटफंड कंपनी शारदा समूह की मुसीबतें और बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने कंपनी के खिलाफ वित्तीय अनियमितता के आरोपों की जांच के लिए धन शोधन का एक मामला दर्ज किया है। वहीं, करोड़ों रुपए के शारदा चिटफंड घोटाले के मुख्य आरोपी सुदीप्तो सेन एवं कंपनी के दो अन्य अधिकारियों को यहां विधाननगर की एक अदलात ने 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

प्रवर्तन निदेशालय ने अपने गुवाहाटी कार्यालय में धन शोधन निरोधक अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियमित मामला दर्ज कर लिया है। असम पुलिस ने शारदा समूह के खिलाफ तब मामला दर्ज किया था जब निवेशकों ने आरोप लगाया था कि उनकी गाढ़ी मेहनत की कमाई ठग ली गई।

समूह और इसमें हुए निवेश की सेबी, आयकर विभाग और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत जांच इकाई समेत कई एजेंसियां पहले ही जांच कर रही हैं। एक सूत्र ने बताया कि एजेंसी अपराध की कमाई और अवैध धनों की जांच कर रही है जिसका एजेंटों और प्रमोटरों ने शोधन किया होगा। जांच अन्य जांच एजेंसियों और पुलिस के करीबी समन्वय से होगी। प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी का भी अध्ययन करेगा। शारदा समूह हाल में तब सुखिर्यों में आया जब उसपर हजारों निवेशकों का धन ठगने का आरोप लगा था।

प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों के अनुसार वह कंपनी के कारोबार और शारदा समूह के अध्यक्ष सुदीप्त सेन ओर उनके करीबी सहायकों द्वारा व्यक्तिगत तौर पर किए गए लेन-देन और विभिन्न निवेश योजनाओं के जरिए समूह द्वारा किए गए कारोबारों की भी जांच करेगा।

उधर, करोड़ों रूपए के शारदा चिटफंड घोटाले के मुख्य आरोपी सुदीप्तो सेन एवं कंपनी के दो अन्य अधिकारियों को यहां विधाननगर की एक अदलात ने 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। शारदा ग्रुप के अध्यक्ष सेन तथा निदेशक देबजानी मुखोपाध्याय एवं अरविंद सिंह को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ए एच एम रहमान की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया। मुखोपाध्याय एवं चौहान झारखंड में कंपनी का काम देखते थे।

तीनों पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाया गया है। अदालत ने कहा कि यदि सेन चाहें तो वह पूछताछ के दौरान एक वकील रख सकते हैं। अदालत ने विधाननगर पुलिस कमीशनरी को भी उसके अधिकार क्षेत्र में तीनों के खिलाफ लंबित मामलों के बारे में एक सप्ताह के अंदर ब्यौरा देने को कहा। (एजेंसी)

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