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गोरखपुर

बसपा के पूर्व विधायक प्रमोद सिंह समेत आठ के खिलाफ हत्‍या का मामला दर्ज

: गौरी बाजार हत्या काण्ड : देवरिया। गौरीबाजार थानाक्षेत्र के ग्राम पथरहट के पूर्व ग्राम प्रधान तथा वर्तमान क्षेत्र पंचायत सदस्य अरुण सिंह की हत्या के मामले में गौरीबाजार से बसपा के पूर्व विधायक प्रमोद सिंह सहित कुल आठ लोगों के खिलाफ हत्या एवं अन्य विभिन्न धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस ने इस मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। क्षेत्र में अभी भी तनाव व्याप्त है जिसके मद्देनजर पुलिस एवं पीएसी तैनात कर दी गई है।

: गौरी बाजार हत्या काण्ड : देवरिया। गौरीबाजार थानाक्षेत्र के ग्राम पथरहट के पूर्व ग्राम प्रधान तथा वर्तमान क्षेत्र पंचायत सदस्य अरुण सिंह की हत्या के मामले में गौरीबाजार से बसपा के पूर्व विधायक प्रमोद सिंह सहित कुल आठ लोगों के खिलाफ हत्या एवं अन्य विभिन्न धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस ने इस मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। क्षेत्र में अभी भी तनाव व्याप्त है जिसके मद्देनजर पुलिस एवं पीएसी तैनात कर दी गई है।

इस मामले में पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार श्रीवास्तव ने वादी शम्भू सिंह पुत्र शंकर सिंह द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर जानकारी दी कि गुरुवार को शाम करीब सात बजे पूर्व प्रधान एवं वर्तमान क्षेत्र पंचायत सदस्य अपने निजी ईंट भट्ठे से अपने गांव जा रहे थे तो मठियामाठी गांव के पास असलहों से लैस हमलावरों ने गोली मारकर अरुण कुमार सिंह की हत्या कर दी और फरार हो गए। उन्होंने बताया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में मालती देवी पत्नी राजेन्द्र सिंह, राजेन्द्र सिंह पुत्र राजबली सिंह, सुदीप सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह, दिनेश सिंह पुत्र भीम बली सिंह, डब्लू सिंह पुत्र कामेश्वर सिंह, दीप नारायन सिंह पुत्र बैजनाथ सिंह, प्रमोद सिंह पुत्र शिव प्रताप सिंह जो बसपा के पूर्व विधायक है और इन्दल सिंह पुत्र बैजनाथ सिंह का नाम शामिल है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में बसपा के पूर्व विधायक पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में सुदीप सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह के पास पुलिस ने एक लाईसेन्सी रिवाल्वर भी बरामद किया है और उसे जेल भेज दिया है।

श्री श्रीवास्तव ने बताया कि मृतक अरुण कुमार सिंह अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जिसके विरूद्ध डकैती, अपहरण, हत्या एवं गैंगेस्टर एक्ट जैसे गम्भीर धाराओं के 17 अभियोग विभिन्न न्यायालयों मे विचाराधीन हैं। उन्होंने बताया कि मुकदमा अपराध संख्या 502/2013 अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 302 एवं 120 बी भारतीय दण्ड संहिता के तहत उक्त मामला पंजीकृत किया गया है। जिसकी विवेचना गौरी बाजार थाने के एस ओ अशोक यादव द्वारा किया जा रहा है।

देवरिया से ओपी श्रीवास्‍तव की रिपोर्ट.

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