एक युवती के साथ शादी और नौकरी का झांसा देकर रेप करने के आरोपी पत्रकार सिद्धार्थ शेखर कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। साथ ही कोर्ट ने उसे पुलिस जांच में शामिल होने तथा सहयोग करने का आदेश भी दिया है। उल्लेखनीय है कि पूर्व कर्मचारी और उसकी पत्नी दोनों के खिलाफ इस मामले में केस दर्ज किया गया था। आरोपी पर रेप व जान से मारने की धमकी देने व उसकी पत्नी पर साजिश रचने का मामला दर्ज है। केस दर्ज होने के बाद से ही दोनों फरार हैं।
पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए राजस्थान, दिल्ली व गुड़गांव में कई जगहों पर रेड भी की। लेकिन वह पुलिस के हाथ नहीं आया। इसके बाद उसके वकील की ओर से बीते सप्ताह कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई गई थी। बीते 15 अप्रैल को डीएलएफ फेज-2 के यू ब्लॉक निवासी 23 वर्षीय एक युवती ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी थी। इसमें कहा गया था कि अपने आप को एक नेशनल अंग्रेजी अखबार का कर्मचारी बताने वाले सिद्धार्थ शेखर नामक युवक ने उससे मीडिया हाउस में काम दिलवाने के अलावा शादी का झांसा देकर दो साल तक रेप किया।
इस युवक ने उसे यू ब्लॉक में किराये पर मकान भी दिलाया। युवती ने पुलिस को बताया कि उसे बाद में पता चला कि युवक शादीशुदा है। इसके बाद दोनों की बहस हो गई थी। युवती का आरोप था कि वह दो साल से उसके साथ रेप करता आ रहा है। उसे जान से मारने की भी धमकी दी गई। मामले की जांच में जुटे एएसआई नरेश कुमार ने बताया कि कोर्ट ने आरोपी को अंतरिम जमानत दे दी है। उसे जांच में शामिल होने को भी कहा गया है।





