सुप्रीम कोर्ट में आज सहारा ग्रुप के खिलाफ दायर अवमानना मामले की सुनवाई होगी। सेबी ने अपनी याचिका में सहारा ग्रुप पर आरोप लगाया है कि वो निवेशकों को पैसा लौटाने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मान रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को निवेशकों से एनसीडी के जरिए जुटाए 24,000 करोड़ रुपये लौटाने को कहा है। यही नहीं सेबी ने अपनी अपील में कहा है कि सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय और सहारा के दो डायरेक्टरों को जेल भेजा जाए।
उधर सहारा ने सेबी की याचिका पर अपत्ति जताते हुए कहा है कि उसपर अवमानना का कोई मामला नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट आदेश के मुताबिक सेबी को निवेशकों के दस्तावेज दे दिए गए हैं और निवेशकों को पैसा लौटने की प्रक्रिया जारी है।





