नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने साक्षी मीडिया समूह के चेयरमैन एवं वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख जगन मोहन रेड्डी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद जगन करीब एक साल से जेल में बंद हैं। इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी (जगन की) रिहाई होने के बाद सबूतों के साथ छेड़छाड़ किए जाने और गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता और जगन की रिहाई से मामले की जांच में बाधा आएगी। अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वह इस मामले की जांच चार महीने में पूरी करे और इसके बाद जगन रेड्डी ट्रायल कोर्ट के समक्ष जमानत के लिए अपील कर सकते हैं।





