नई दिल्ली : एयर होस्टेस गीतिका शर्मा खुदकुशी केस में हरियाणा के पूर्व मंत्री एवं हरियाणा न्यूज के मालिक गोपाल गोयल कांडा के खिलाफ दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने बलात्कार, अप्राकृतिक यौन शोषण, खुदकुशी के लिए उकसाने, आपराधिक साजिश रचने, जालसाजी और धोखाधड़ी के अलावा आईटी एक्ट के तहत भी आरोप तय किए हैं। अदालत ने कांडा की सहयोगी अरुणा चड्डा पर भी आरोप तय कर दिए हैं। इसके साथ ही इस केस को सुनवाई के लिए एमसी गुप्ता की फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है।
कांडा और चड्ढा पर भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (खुदकुशी के लिए उकसाना), 120 बी (आपराधिक षडयंत्र रचना), 506 (आपराधिक रूप से किसी को डराना), 201 (सबूत मिटाना), 467 (मूल्यवान वस्तु की धोखाधड़ी करना), 468 (धोखा देने के उद्देश्य से जालसाजी करना), 469 (किसी की छवि बिगाड़ने के लिए जालसाजी करना), तथा 471 (जाली दस्तावेज को असली बताकर इस्तेमाल करना) के तहत आरोप तय किए गए हैं।
कांडा और अरुणा पर आईटी एक्ट की धारा 66 ए के तहत भी आरोप तय हुआ है, जिसमें कम्प्यूटर हैक करने से जुड़े मामले दर्ज किए जाते हैं। कांडा और अरुणा अगस्त, 2012 से न्यायिक हिरासत में ही हैं। उल्लेखनीय है कि 23-वर्षीय गीतिका ने पिछले साल अगस्त में अशोक विहार स्थित अपने घर में खुदकुशी कर ली थी। उसने सुसाइड नोट में कांडा एवं उसकी कंपनी में काम करने वाली अरुणा चड्ढा को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। इसके बाद कांडा को हरियाणा के गृह राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
कांडा की सहयोगी एवं मामले की आरोपी अरुणा चड्ढा 25 सितम्बर से न्यायिक हिरासत में हैं। अरुणा एवं गीतिका कांडा की एमडीएलआर एयरलाइंस के लिए काम करती थीं। यह एयरलाइंस अब बंद हो चुकी है गीतिका (23 वर्ष) चार-पांच अगस्त को अशोक विहार स्थित अपने घर में फांसी के फंदे से लटकी मिली थी। उसने अपने सुसाइड नोट में कांडा एवं अरुणा को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। इसके बाद कांडा को गृह राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। गीतिका को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी कांडा को 18 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था।





