दैनिक जागरण के मालिक-निदेशक-संपादक एवं प्रकाशक सहित 17 लोगों के खिलाफ मुजफ्फरपुर के प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी दीवांशु श्रीवास्तव ने परिवाद-पत्र संख्या-2638/2012 में 30 मई, 2013 को सम्मन जारी किया है. इन अभियुक्तों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराएं 420, 471 और 476 और प्रेस एण्ड रजिस्ट्रेशन आफ बुक्स एक्ट, 1867 की धाराएं 8 (बी),14 और 15 के तहत ‘प्रथम दृष्टया आरोप‘ सही पाया गया है.
न्यायालय ने नामजद सभी 17 अभियुक्तों को निबंधित डाक से ‘सम्मन‘ जारी करने का आदेश कार्यालय लिपिक को दिया है. सम्मन मिलने के बाद सभी सत्रह अभियुक्तों को कोर्ट में पेश होने का आदेश है. आप भी देखिए कोर्ट द्वारा जारी अभियुक्तों की लिस्ट…








