सीजेएम लखनऊ प्रमोद कुमार ने सामाजिक कार्यकर्ता डॉ नूतन ठाकुर द्वारा सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट्स रेंज लिमिटेड, मुंबई के डाइरेक्टर के खिलाफ थाना गोमती नगर, लखनऊ में धारा 500 आईपीसी में दर्ज मानहानि सम्बंधित एनसीआर में रिपोर्ट मंगवाई है. मामले की अगली सुनवाई 01 जुलाई को होगी.
नूतन ने सीजेएम से धारा 155(2) सीआरपीसी के तहत इस असंज्ञेय अपराध में विवेचना कराये जाने की प्रार्थना की. प्रार्थनापत्र में कहा गया कि यदि इस प्रकरण में अग्रिम विवेचना नहीं कराई गयी तो अभियुक्त का मनोबल काफी बढ़ेगा और डाइरेक्टर द्वारा उन्हें और उनके पति आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को सहारा क्यू शॉप के खिलाफ जनहित में सेबी तथा कंपनी रजिस्ट्रार, मुंबई को शिकायत करने पर बिना आधार के सफेदपोश उगाही करने वाला बताने के बारे में उनका दोष निर्धारण नहीं हो सकेगा.
पूर्व में अमिताभ और नूतन ने डाइरेक्टर, सहारा क्यू शॉप को ऐसे शब्द प्रयोग करने पर 01 फ़रवरी और 02 मई 2013 को नोटिस भेज कर अपने आरोपों के पक्ष में तथ्य प्रस्तुत करने या गलती स्वीकार करने को कहा. उनके द्वारा कोई उत्तर नहीं मिलने पर नूतन ने इन शब्दों को अपनी ख्याति की अपहानि बताते हुए एफआईआर दर्ज कराया था.





