एक तरफ तो राज्य सरकार का परिवहन विभाग लाल-नीली बत्ती के दुरुपयोग पर शिकंजा कसने का दावा कर रहा है, वहीँ दूसरी तरफ एक ऐसा भी दृष्टांत सामने आया है जिसमेa लाल बत्ती लगे वाहन से एक कुत्ता रोज शाम पार्क टहलने जा रहा है.
सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. नूतन ठाकुर द्वारा प्रमुख सचिव, परिवहन को भेजे पत्र के अनुसार हर शाम राम मनोहर लोहिया पार्क, लखनऊ में गेट नंबर एक से लगे पार्किंग स्थान पर सफ़ेद रंग के सरकारी एम्बेसेडर संख्या यूपी 32 बीजी 3475 पर एक भारी भरकम कुत्ता पीछे की सीट पर कार स्वामी वाले स्थान पर बैठ कर आता है, जिसे साथ आये नौकर उसे वहीँ पार्क में घूमाते हैं.
ठाकुर ने इसे लाल/नीली बत्ती के प्रयोग हेतु अनुमन्य गणमान्य व्यक्ति/अधिकारी सम्बंधित शासनादेश संख्या 1772/30-4-2007-25पी /77 दिनांक 23 अगस्त 2007 का सीधा उल्लंघन बताते हुए इस सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने की मांग की है. साथ ही अन्य लोगों द्वारा इस प्रकार का दुरुपयोग रोकने के सम्बन्ध में निर्गत जारी करने को भी कहा है.
भेजा गया पत्र—
सेवा में,
प्रमुख सचिव,
परिवहन विभाग,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ
विषय- लाल बत्ती लगे वाहन संख्या यूपी 32 बीजी 3475 को कुत्ते को घुमाने के प्रयोग विषयक
महोदय,
कृपया निवेदन है कि मुझे परिवहन आयुक्त, उ०प्र० कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लाल/नीली बत्ती के प्रयोग हेतु अनुमन्य गणमान्य व्यक्ति/अधिकारी का सम्पूर्ण विवरण शासनादेश संख्या 1772/30-4-2007-25पी /77 दिनांक 23/08/2007 और अनुस्मारकों में है.
इसके विपरीत तमाम राजनैतिक लोगों, मंत्रियों की निजी गाड़ियों, वरिष्ठ आईएएस, आईपीएस, पीसीएस अधिकारी तथा अन्य कई विभागों के अधिकारी इन शासनादेश के उल्लंघन में लाल/नीली बत्ती लगी गाड़ियों का निरंतर प्रयोग कर रहे हैं. अभी कुछ दिनों से इस सम्बन्ध में शासन के निर्देश पर पूरे प्रदेश में अवैध लाल/नीली बत्तियों पर कार्यवाही भी की जा रही है.
मैं इसी सम्बन्ध में एक सफ़ेद रंग के एम्बेसेडर संख्या यूपी 32 बीजी 3475 का उल्लेख करना चाहती हूँ जिसे मैंने कई अवसरों पर राम मनोहर लोहिया पार्क, लखनऊ में गेट नंबर एक से लगे पार्किंग स्थान पर देखा है. इस प्रकरण में गंभीर बात यह है कि इस गाडी से मात्र एक बड़ा भारी कुत्ता लाया और ले जाया जाता है. इस कुत्ते की सेवा में कुछ अन्य लोग और एक ड्राइवर भी आया करते हैं जो लाल बत्ती की इस गाडी में पीछे बैठे इस कुत्ते को उतार पर वहाँ पार्क में और सामने घुमाते हैं. इस गाडी के साथ वाहन स्वामी या जिनके लिए वह वाहन कथित रूप से अनुमन्य हो, वे नहीं होते हैं.
आप सहमत होंगे कि इस प्रकार से लाल-नीली बत्ती लगी गाडियां कुत्तों को घुमाने के लिए सरकार द्वारा नहीं दी जाती हैं. जाहिर है कि यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रकार लाल बत्ती लगी गाडी का प्रयोग अपने कुत्ते, चाहे वह उन्हें कितना भी प्यारा हो, को घुमाने के लिए किया जा रहा है तो यह निश्चित रूप से सरकारी लाल बत्ती का अनादर तो है ही, मोटर यान अधिनियम का सीधा उलंघन भी है.
अतः आपसे निवेदन है इस प्रकार से सफ़ेद रंग के एम्बेसेडर संख्या यूपी 32 बीजी 3475 द्वारा कुत्ते को लोहिया पार्क लाने- ले जाने के लिए किये जा रहे प्रयोग के विधिविरुद्ध होने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित करने की कृपा करें. साथ ही कृपया अन्य लोगों द्वारा इस प्रकार का दुरुपयोग रोकने के सम्बन्ध में स्पष्ट शासनादेश निर्गत करने की कृपा करें.
पत्र संख्या- NT/Dog/01 भवदीय,
दिनांक-01/07/2013
(डॉ नूतन ठाकुर)
5/426, विराम खंड,
गोमती नगर, लखनऊ
# 94155-34525





