नई दिल्ली : राजधानी की पटियाला हाउस कोर्ट ने ने फेसबुक, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट समेत 21 सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों को आपत्तिजनक विषय वस्तु प्रदर्शित करने के लिए मुकदमे का सामना करने के लिए समन जारी किया है। अदालत ने एक निजी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए ये आदेश दिए। इसके साथ ही अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि वे इस संदर्भ में तत्काल उपयुक्त कदम उठाकर 13 जनवरी तक रिपोर्ट दाखिल करें।
महानगर दंडाधिकारी सुदेश कुमार ने कहा कि सभी दस्तावेज को देखने से प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि आरोपी अन्य अज्ञात व्यक्तियों के साथ ऐसी अभद्र सामग्रियों को बेच रहे थे या सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित कर रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है इसे देखने, पढ़ने और सुनने वाले लोगों को विकृत बनाने के लिए किया गया। महानगर दंडाधिकारी ने कहा कि यह भी स्पष्ट है कि ऐसी सामग्री लगातार हर उस व्यक्ति को उपलब्ध है, जो इस नेटवर्क का प्रयोग कर रहा है। अदालत ने उक्त कंपनियों को आइपीसी की धारा-120बी (आपराधिक षडयंत्र रचने), 292 (अश्लील पुस्तकों का विक्रय आदि) और 293 (युवा व्यक्ति को अश्लील वस्तुओं का विक्रय) के तहत मुकदमे का सामना करने के लिए समन जारी किया है।
अदालत ने शिकायतकर्ता विनय राय द्वारा प्रेषित वेबसाइट सामग्री पर भी गौर किया। इसमें पैगंबर मोहम्मद, ईसा मसीह और कई हिंदू देवी-देवताओं से संबंधित अश्लील चित्र और अपमानजनक लेख मौजूद थे। मजिस्ट्रेट ने कहा कि अदालत के सामने रखे गए रिकॉर्ड में नेताओं से संबंधित मानहानिकारक और अश्लील लेख भी मौजूद है। साभार : जागरण





