डीजीपी कार्यालय के जन सूचना अधिकारी धर्मेन्द्र सचान पर यूपी के मुख्य सूचना आयुक्त रणजीत सिंह पंकज ने आईपीएस अमिताभ ठाकुर को सूचना नहीं दिये जाने के मामले में 25,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है. ठाकुर ने रूल्स एवं मैनुअल्स विभाग में नियमों के विपरीत अपनी नियुक्ति के सम्बन्ध में आरटीआई में कुछ सूचनायें मांगी थी.
पंकज ने जन सूचना अधिकारी को बार-बार सूचना दिये जाने के लिए निर्देशित किया था लेकिन उसका अनुपालन नहीं हुआ था. आज जब वे आयोग के समक्ष उपस्थित भी नहीं हुए तो बाध्य हो कर मुख्य सूचना आयुक्त ने धारा 20(1) के तहत 25,000 रुपये का अर्थदंड लगाया. पिछले छः सप्ताह में आईजी (कार्मिक) तनूजा श्रीवास्तव और गृह विभाग के उपसचिव कमल किशोर श्रीवास्तव के बाद यह तीसरा मामला है जिसमे ठाकुर को सूचना नहीं देने के मामले में जन सूचना अधिकारी को दण्डित किया गया हो.





