नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने निजी समाचार चैनल जी न्यूज के खिलाफ दर्ज तीन प्राथमिकियो को रद्द करने संबंधी उसकी याचिका पर सुनवाई के दौरान उसे कोई राहत नहीं देते हुये मामले की अगली सुनवाई के लिये एक अक्टूबर तक के लिये टाल दी।
जी न्यूज के खिलाफ रंगदारी मांगने, धोखाधडी करने, फर्जीवाड़ा करने और बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर करने के मामले में दिल्ली पुलिस की तरफ से तीन प्राथमिकियां दर्ज करायी गयी हैं। चैनल ने उच्चतम न्यायालय में तीनों प्राथमिकियों को रद्द करने संबंधी याचिका दायर की थी।
रंगदारी मांगने के मामले मे पुलिस आरोप पत्र भी दाखिल कर चुकी है। इस मामले की सुनवाई के दौरान वादी इस्पात कंपनी जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल) के वकील के विरोध के बाद न्यायालय ने जी न्यूज को कोई राहत नहीं देते हुये मामले की अगली सुनवाई के लिये एक अक्टूबर की तारीख मुर्करर कर दी।
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