नई दिल्ली : रेलवे घूस कांड के आरोपी महेश कुमार व सह आरोपी संदीप गोयल ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की मीडिया रिपोर्टिग पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इस पर न्यायमूर्ति वीके जैन ने सभी मीडिया हाउसों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब इस मामले की सुनवाई 26 अगस्त को होगी।
दिल्ली उच्च न्यायालय में महेश कुमार व संदीप गोयल ने अधिवक्ता गोरंग कठ के माध्यम से याचिका दायर की है कि इस मामले में मीडिया द्वारा एकतरफा रिपोर्टिग की जा रही है। इससे उनके केस पर प्रभाव पड़ रहा है और उनके मूलभूत एवं संवैधानिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में मीडिया रिपोर्टिग पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। यही नहीं, अदालत में उनके मामले की सुनवाई में विभिन्न कॉल रिकार्डिग संबंधी बातों और गवाही आदि के संबंध में खबरें प्रसारित करने या छापने पर प्रतिबंध लगाया जाए।
ज्ञात हो कि सीबीआइ ने 2 जुलाई को आरोप पत्र दायर कर रेलवे बोर्ड के पूर्व सदस्य महेश कुमार, पूर्व रेलवे मंत्री पवन बंसल के भाजे विजय सिंगला व आठ अन्य को आरोपी बनाया था। सभी आरोपियों पर आपराधिक साजिश रचने व भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला बनाया गया है। अदालत ने 4 जुलाई को आरोप पत्र पर संज्ञान ले लिया था। सीबीआइ का आरोप है कि सिंगला ने रेलवे बोर्ड के पूर्व सदस्य महेश को सदस्य (इलेक्ट्रिकल) बनाने के लिए दस करोड़ रुपये मागे थे। 3 मई को सिंगला ने 90 लाख रुपये लिए थे। सीबीआइ ने चंडीगढ़ से आरोपियों को गिरफ्तार कर रुपये बरामद किए थे। (साभार- दैनिक जागरण)





