आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर द्वारा मांगी गयी सूचना नहीं देने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सूचना आयोग ने आईजी कार्मिक तनूजा श्रीवास्तव पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. ठाकुर ने स्वयं को जातिविहीन कहे जाने से सम्बंधित मामले में पत्रावली के नोटशीट की प्रतियां मांगी थीं.
मुख्य सूचना आयुक्त रणजीत सिंह पंकज द्वारा बार-बार आदेशित करने के बाद भी वांछित सूचना प्रदान नहीं की, जिस पर पंकज ने आईजी तनूजा पर सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत अर्थदंड लगाया. ज्ञातव्य हो कि पूर्व में ठाकुर को उनके काव्य संकलन 'आत्मादर्श' के सम्बन्ध में सूचना नहीं देने के सम्बन्ध में पंकज द्वारा आईजी तनूजा को मई 2013 में इतने ही अर्थदंड से दण्डित किया जा चुका है. पिछले चार माह में इसके अलावा डीजीपी कार्यालय के धर्मेन्द्र सचान और गृह विभाग के उपसचिव कमल किशोर श्रीवास्तव भी ठाकुर को सूचना नहीं देने के मामलों में दण्डित हो चुके हैं.





