भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने सहारा क्यू शॉप स्कीम की जांच शुरू कर दी है. यह तथ्य सेबी द्वारा आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन की इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर याचिका में प्रस्तुत हलफनामे में कही गयी. इस दंपत्ति ने सहारा क्यू शॉप स्कीम की जांच कराये जाने हेतु याचिका दायर किया था जिसमे कोर्ट ने सेबी और सहारा क्यू शॉप लिमिटेड को नोटिस जारी किया था.
नवीन शर्मा, एजीएम, सेबी, लखनऊ द्वारा दायर हलफनामे के अनुसार पूर्व में सेबी को सभी प्रकार के पूंजी निवेश के विषय में जांच करने का अधिकार नहीं था. लेकिन हाल में सेक्युरिटीज लॉ (संशोधन) अध्यादेश 2013 द्वारा सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 11एए में इस प्रकार संशोधन किया गया कि अब 100 करोड़ से ऊपर के लगभग सभी पूंजी निवेश सामूहिक निवेश योजना की श्रेणी में गिने जायेंगे. अब सेबी ने सहारा क्यू शॉप का परीक्षण शुरू कर दिया है.






