उत्तर प्रदेश शासन ने आइपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर द्वारा उत्तर प्रदेश में एकीकृत पुलिस एसोशियेशन बनाए जाने और उसे उत्तर प्रदेश पुलिस एसोसियेशन नाम से पंजीकृत कराये जाने की मांग को खारिज कर दिया है. गृह विभाग ने 15 अक्टूबर 2013 के अपने आदेश द्वारा बिना कोई कारण बताये श्री ठाकुर की मांग अनौचित्यपूर्ण बताते हुए उसे अस्वीकृत कर दिया.
साथ ही यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश के आइपीएस और पीपीएस अफसर उत्तर प्रदेश पुलिस बल के सदस्य और पुलिस अधिकारी नहीं हैं. इसीलिए उत्तर प्रदेश पुलिस के अन्य पुलिसकर्मियों के विपरीत उन्हें बिना सरकार की अनुमति के अपनी संस्था बनाने का अधिकार है.
सामाजिक कार्यकर्ता डॉ नूतन ठाकुर ने इस आदेश को पूरी तरह अविवेकपूर्ण बताया है क्योंकि उनके अनुसार यह कैसे माना जा सकता है कि आइपीएस और पीपीएस अफसर पुलिस अफसर और यूपी पुलिस का हिस्सा ही नहीं हैं.





