आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों के चयन की प्रक्रिया को आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में चुनौती दी है.
दायर याचिका के अनुसार प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ने 14 अगस्त 2013 को इन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति जारी की थी. अमिताभ ठाकुर ने भी सूचना आयुक्त पद के लिए आवेदन किया था. इसके लिए उन्होंने रुपये दो हज़ार का बैंकर्स चेक भी भेजा था. अमिताभ ठाकुर का आरोप है के राज्य सरकार ने ये नियुक्तियां मनमाने ढंग से की हैं. नियुक्ति प्रक्रिया अनिर्धारित एवं अपारदर्शी है अतः कोई भी नहीं जानता कि चयनित अभ्यर्थियों का चयन किस आधार पर हुआ.
अमिताभ ठाकुर ने चयन प्रक्रिया को मनमाना तथा संविधान के अनुच्छेद 14(विधि के समक्ष समानता) के विरुद्ध बताते हुए हाई कोर्ट से नियुक्तियों को खारिज करने तथा पारदर्शी एवं स्पष्ट निर्धारित प्रक्रिया से पुनः नियुक्तियां कराने की प्रार्थना की है.