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धोनी से जुड़ी निगेटिव खबरें नहीं दिखा पाएगा जी न्यूज

मद्रास हाईकोर्ट में महेंद्र सिंह धोनी ने सौ करोड़ रुपये का जो मानहानि का केस दायर किया है, उसके तहत एक सुनवाई के दौरान कोर्ट ने धोनी को अंतरिम राहत दी है. कोर्ट ने जी न्यूज को आदेश दिया है कि फैसला आने तक वह धोनी को लेकर कोई निगेटिव खबर चैनल पर न दिखाए.

मद्रास हाईकोर्ट में महेंद्र सिंह धोनी ने सौ करोड़ रुपये का जो मानहानि का केस दायर किया है, उसके तहत एक सुनवाई के दौरान कोर्ट ने धोनी को अंतरिम राहत दी है. कोर्ट ने जी न्यूज को आदेश दिया है कि फैसला आने तक वह धोनी को लेकर कोई निगेटिव खबर चैनल पर न दिखाए.

मंगलवार को हुई सुनवाई में यह आदेश कोर्ट ने दिया. धोनी का कहना है कि वह कभी किसी तरह के नकारात्मक काम में शामिल नहीं हुए. उन्होंने बहुत मेहनत से प्रतिष्ठा कमाई है. उस प्रतिष्ठा को जी न्यूज नाश करने पर तुला हुआ है. जी न्यूज मेरे बारे में लगातार अपुष्ट और अप्रमाणिक खबरें दिखा रहा है. कोर्ट ने जी ग्रुप को धोनी से जुड़े किसी इंटरव्यू, बहस या शो के प्रसारण पर रोक लगा दी है.

मूल खबर…

जी न्यूज पर धोनी ने किया सौ करोड़ रुपये की मानहानि का मुकदमा

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