नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने टीवी चैनलों को चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद कोई ऐसा कार्यक्रम दिखाने के खिलाफ चेतावनी दी है, जिससे उस निर्वाचन क्षेत्र के किसी खास उम्मीदवार की जीत की संभावनाओं को बल मिलता हो। इस तरह की खबर दिखाने वाले चैनल के साथ आयोग कोई राहत बरतने के मूड में नहीं है। आयोग ने स्पष्ट कहा है कि जन प्रतिनिधित्व कानून-1951 की धारा 126 टीवी, सिनेमा और इस तरह के संचार माध्यमों पर भी लागू होती है।
आयोग ने कहा कि इस धारा के तहत मतदान खत्म होने से पहले के 48 घंटों के अंदर चुनाव प्रचार करना प्रतिबंधित है। उल्लंघन करने वाले को दो साल कैद या जुर्माना अथवा दोनों सजा हो सकती हैं। ऐसा करने वाले चैनलों को भी कोई रियायत नहीं दी जाएगी। आयोग ने टीवी चैनलों से चर्चा, विचार गोष्ठी और समसामयिक विषयों से संबंधित कार्यक्रमों के प्रसारण में इस बात का ध्यान रखने को कहा है। आयोग का निर्देश है कि ऐसे कार्यक्रमों में जन प्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद ऐसे कार्यक्रम प्रसारित नहीं किए जाएं, जिनका इस्तेमाल उम्मीदवार या राजनीतिक दलों के नेता अपनी संभावनाओं को मजबूत करने के लिए कर सकें।





