नई दिल्ली : इजराइली राजनयिक पर हमले के मामले गिरफ्तार पत्रकार अहमद काजमी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून (फेमा) के उल्लंघन की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस को काजमी की पत्नी को 18,78,500 रुपये और काजमी को 3.80 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा मिलने के सबूत मिले हैं। काजमी इस धन के स्रोत के बारे में संतोषजनक जबाव नहीं दे पा रहे हैं।
सीबीआई ने हमले के आरोपी तीन ईरानी नागरिकों के खिलाफ रेड कार्नर नोटिस जारी करने के लिए इंटरपोल मुख्यालय को अनुरोध भेज दिया है। काजमी को मिले विदेशी मुद्रा के स्त्रोत के साथ-साथ ईडी यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि इसके बारे में भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किया गया है या नहीं। नियम के मुताबिक विदेशी मुद्रा के लेन-देन की सूचना रिजर्व बैंक को देना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर इसे फेमा का उल्लंघन माना जाता है। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने काजमी के खातों में विदेशी धन के स्रोत और उनके इस्तेमाल के बारे में जांच करने का अनुरोध किया था।
उनके मुताबिक काजमी और उसकी पत्नी को नियमित तौर पर विदेशी मदद मिलती रही है। इस महीने तक काजमी की पत्नी ने 18,78,500 रुपये, जबकि काजमी ने 3.80 लाख रुपये विदेशी मुद्रा के तौर पर प्राप्त किए हैं। गौरतलब है कि 50 वर्षीय पत्रकार काजमी को 13 फरवरी को इजराइली दूतावास की एक गाड़ी पर यहां हुए हमले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने राजनयिक की कार में बम चिपकाने के आरोपी तीन ईरानी नागरिकों की पहचान कर ली है। इन तीनों के खिलाफ इंटरपोल का रेड कार्नर नोटिस जारी किया जा रहा है। इस सिलसिले में सीबीआई ने इंटरपोल मुख्यालय को सूचित कर दिया है। साभार : जागरण