सूचना प्रसारण मंत्रालय ने आरएसएस के मुखपत्र आर्गनाइजर की पीआईबी मान्यता रद्द कर दी है. आर्गनाइजर के संपादक आर. बालाशंकर ने बताया कि हाल ही में उन्हें एक पत्र मिला है जिसमें कहा गया है कि अनिवार्य शर्तें पूरी न कर पाने के कारण उनकी मान्यता रद्द की जाती है. बालाशंकर ने सरकार के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिन कारणों से उनकी मान्यता रद्द करने की बात कही गई है, वे बेबुनियाद हैं. संपादक ने कहा कि सरकार के मुताबिक अखबार की बिक्री पचास हजार या उससे ज्यादा होनी चाहिए.
बालाशंकर का दावा है कि पीआईबी ने इससे कम बिक्री वाले पत्रों को भी मान्यता दे रखी है. इसके साथ ही, दस साल तक नियमित छपने की शर्त के उल्लंघन की बात कही गई है. संपादक के मुताबिक मंत्रालय की वेबसाइट पर साफ लिखा है कि पांच साल तक नियमित छपना काफी है. अगर दस साल की शर्त को आधार माना जाए तो भी आर्गनाइजर को हर हफ्ते छपते कई दशक हो चुके हैं. अखबार ने पीआईबी के फैसले को चुनौती देने की बात कही है. सूत्रों ने मामले को राजनीतिक स्तर पर उठाने की संभावना से इनकार नहीं किया.





