ग्वालियर। सिविल कोर्ट ने एक अहम फैसले में दैनिक भास्कर के 5 मालिक होना गैर कानूनी बताया है। भास्कर पब्लिकेशन एंड एलाइड इंडस्ट्रीज दैनिक भास्कर पर मालिकाना हक की पुष्टि के लिए दस्तावेज कोर्ट में पेश नहीं कर सकी है। कोर्ट ने कहा कि एक टाइटल के एक से अधिक मालिक नहीं हो सकते। कोर्ट ने प्रतिवादी संजीव जैन को झूठे आवेदन के लिए दंडित किए जाने का आवेदन रद्द कर दिया है।
मामला यह है कि 29 सितंबर-11 को संजीव जैन द्वारा कोर्ट में कथन किया गया था कि वादी भास्कर पब्लिकेशन ने 26 सितंबर-11 को कोर्ट में भास्कर के मालिकाना हक की पुष्टि के लिए जो घोषणा पत्र दिया है, वह डीएम को हक संबंधी झूठी जानकारी देकर लिया है। साभार : पत्रिका





