उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की एक अदालत ने एक निजी टेलीविजन चैनल सोनी के कार्यक्रम में इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ को रचित कहे जाने के मामले में अभिनेता अमिताभ बच्चन तथा चैनल प्रबंधक को नोटिस जारी किया है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यहां बताया कि खुशीपुरा क्षेत्र के रहने वाले मुदस्सिर उल्ला खां नामक व्यक्ति ने जिला जज की अदालत में एक याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि अमिताभ ने पिछले साल एक निजी चैनल सोनी के कार्यक्रम ‘कौन बनेगा करोड़पति’ में एक प्रश्न के दौरान कुरान शरीफ को ‘रचित’ बताया था जबकि अल्लाह के वचनों का यह दस्तावेज आसमान से अवतरित हुआ था।
खां का कहना है कि अमिताभ की इस टिप्पणी से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। इस मामले की सुनवाई करते हुए जिला जज ने मंगलवार को अमिताभ तथा चैनल के प्रबंधक को नोटिस जारी कर 24 जून को अपना पक्ष रखने को कहा है। गौरतलब है कि खां ने इससे पहले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने यह याचिका दायर की थी जिसे खारिज कर दिया गया था। (एजेंसी)





