उत्तर भारत के हिंदी समाचार ग्रुप पंजाब केसरी के मालिक विजय चोपड़ा को एक कोर्ट ने मुजरिम करार देते हुय 5000 रुपए का जुर्माना किया है. केसरी के मालिक को यह जुर्माना एक पीपीएस अधिकारी के खिलाफ झूठी और फर्जी खबर छापने के आरोप पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए लगाया.
दुनिया भर की खबरें छापने दिखाने वाले अखबारों चैनलों ने पंजाब केसरी के मालिक पर कोर्ट द्वारा लगाए गए जुर्माने की खबर नहीं छापी और न ही दिखाई. इस खबर को सिर्फ दैनिक सवेरा नामक अखबार ने फ्रंट पेज पर प्रकाशित किया है. दैनिक सवेरा के मालिक शीतल विज हैं. उन्हें इस साहसिक काम के लिए बधाइयां मिल रही हैं. उधर, जिस मामले में चोपड़ा को सजा हुई है, उसके अपीलकर्ता का कहना है कि कोर्ट ने सजा कम दी है, वे इस मामले में फिर से अपनी तरफ से अपील दायर करके ज्यादा सजा देने की मांग करेंगे.
अभी बीते 18 सितम्बर को भी एक कोर्ट ने विजय चोपड़ा को तथ्यों से भ्रमित खबर छापने के आरोप में सजा सुनाई थी. तब भी सिर्फ दैनिक सवेरा में ही खबर छपी. पंजाब केसरी के मालिक को गलत खबर छापने के कारण 10 दिन के भीतर यह दूसरा झटका है.

जालंधर से अरुण की रिपोर्ट.
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