इंदौर : भोपाल के गोविंदपुरा के रिटायर्ड सीएसपी के खिलाफ कथित रूप से मानहानिकारक खबर छापने पर स्थानीय सांध्य दैनिक ‘प्रभात किरण’ के संपादक प्रकाश पुरोहित का गैरजमानत गिरफ्तारी वारंट यहां की प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सुमन श्रीवास्तव ने जारी किया है। बताया जाता है कि इंदौर में टीआई के रूप में पदस्थ रहते गुरू सेंट्रल कोतवाली थाने में टीआई थे तभी हीरानगर थाना क्षेत्र में एक दलित युवक घनश्याम मंडलोई को थाना परिसर में पेड़ से बांधकर पीटने पर कुध्द भीड़ ने थाने पर पथराव कर आगजनी की घटना की थी।
तब वहां टीआई डीपी अहिरवार थे, बाद में मंडलोई की मौत होने पर उन्हें निलंबित भी कर दिया गया था। लेकिन थाने पर गैरहाजिर रहने के बावजूद गुरू का नाम ‘प्रभातकिरण’ ने प्रकाशित करते हुए उनके खिलाफ खबर छापी थी। इसे मुद्दा बनाते हुए मानहानि दावा लगाया गया था जिस पर उनका गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। 5 अक्टूबर को अखबार के संपादक प्रकाश पुरोहित को कोर्ट में पेश होना था किंतु कोर्ट को जानकारी दी गई कि वे मैच कवरेज के लिए श्रीलंका गए हुए है इस पर कोर्ट द्वारा पुन: उनका गैरजमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। मामले में अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी।





