कानपुर में 2600 करोड़ की हेराफेरी में अरेस्ट किए गए खबर भारती के चेयरमैन पुष्पेंद्र सिंह बघेल को कोर्ट ने 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. पुलिस ने पुष्पेंद्र पर आईपीसी की धारा 420, 464, 466, 467, 468 एवं 471 के तहत मामला दर्ज किया है. श्री बघेल को एसीएमएम थर्ड ज्ञान प्रकाश की अदालत में पेश किया गया. कोर्ट ने पुष्पेंद्र सिंह बघेल एवं धर्मेंद्र सिंह तोमर की जमानत अर्जी खारिज करते हुए उन्हें 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया.
चिटफंड कंपनी संचालित करने वाले बघेल पर आरोप है कि उसने व्यापारियों को तीन साल में दो गुना और चार साल में तीन गुना रकम देने का झांसा देकर 26 सौ करोड़ की ठगी की है. इनके पास से एक मर्सडीज गाड़ी भी बरामद हुई है. पुलिस के मुताबिक कुछ समय पहले एक व्यापारी ने जयपुर से संचालित एक कंपनी द्वारा ठगी की शिकायत की थी. इसकी जांच एक आईपीएस अधिकारी कर रहे थे. मामला सही पाये जाने पर पुलिस ने मंगलवार सुबह सात बजे के करीब पुष्पेंद्र बघेल और धर्मेद्र सिंह तोमर को गिरफ्तार कर लिया.