सहारा समूह की दो कंपनियों के सौ से ज्यादा बैंक एकाउंट और संपत्ति फ्रीज किए जाने के क्रम में जानकारी मिली है कि सेबी ने सहारा के मुखिया सुब्रत रॉय सहारा के बैंक अकाउंट को भी सीज कर दिया है. सुब्रत राय की चल और अचल संपत्ति जब्त करने का भी आदेश सेबी ने दिया है. उल्लेखनीय है कि करोड़ों लोगों को नियमों के खिलाफ जाकर लोन देने के मामले में सेबी ने सहारा ग्रुप के 100 से ज्यादा अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं.
बताया जाता है कि सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन ने 13 मार्च 2008 को 19 हजार चार सौ करोड़ रुपये और सहारा
हाउसिंग इंडिया कॉरपोरेशन ने 6 हजार 380 करोड़ रुपये एकत्र किए थे. लेकिन समय से पहले वापस ले लिए गए निवेश के बाद इन कंपनियों पर 31 अगस्त को निवेशकों का कुल 24 हजार 029 करोड़ रुपये बकाया था. इस समूह को करीब 38 हजार करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ सकता है जिसमें 24 हजार करोड़ रुपये मूल धन और करीब 14 हजार करोड़ रुपये ब्याज शामिल है.
सहारा ग्रुप की दो कंपनियों सहारा हाउसिंग और सहारा रियल इस्टेट के निवेशकों ने नियामक संस्था सेबी के समक्ष शिकायत की थी कि उनके द्वारा निवेश किया गया पैसा समय पर उन्हें नहीं मिल रहा. ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को एक समय-सीमा के भीतर तीन करोड़ निवेशकों के 24 हजार करोड़ रुपये 15 फीसदी ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया. सहारा इस मामले में टालमटोल करता रहा. आखिरकार 5 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को आदेश दिया कि वो सहारा ग्रुप के अकाउंट फ्रीज करने के लिए स्वतंत्र है जिसपर अमल करते हुए सेबी ने ये कड़ा कदम उठाया है.
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