नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस ने दिल्ली उच्च न्यायालय से 16 दिसंबर,12 के सामूहिक दुष्कर्म के मुकदमे की सुनवाई की मीडिया रिपोर्टि पर लगे प्रतिबंध को जारी रखने का आग्रह किया है। दक्षिण दिल्ली की एक त्वरित अदालत में सुनवाई के दौरान मीडिया को भी मौजूद रहने की अनुमति देने के लिए दायर एक याचिका का विरोध करते हुए पुलिस के वकील दयान कृष्ण ने कहा, "दुष्कर्म के हर मामले की सुनवाई `गोपनीय` रहनी चाहिए।"
कृष्ण ने कहा कि मुकदमे में कई गवाह हैं। उनके हित में मुकदमे की सुनवाई बंद कमरे में होनी चाहिए। कृष्णा ने कहा, "इस मुकदमे में आरोपपत्र दायर हो चुका है। हमारे पास 80 गवाह हैं। अभी तक 11 गवाहों की गवाही हो चुकी है। रोजाना आधार पर सुनवाई हो रही है।" न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने कृष्णा से पूछा कि क्या किसी अधिकृत पत्रकार को न्यायलय की कार्यवाही की रिपोर्ट करने की अनुमति दी सकती है। इसपर कृष्णा ने नाकारात्मक उत्तर दिया। इस मुद्दे पर अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषियों को कोर्ट में लाने में हो रही परेशानी को देखते हुए 7 जनवरी को मुकदमे की बंद कमरे में सुनवाई का आदेश दिया था। कोर्ट ने बिना उसकी अनुमति से मुकदमे से जुड़े किसी भी समाचार को प्रकाशित नहीं करने का भी आदेश दिया था। (एजेंसी)





