थाना गोमतीनगर, लखनऊ में आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर और सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर द्वारा फेसबुक इंक तथा फेसबुक ग्रुप मुल्लागिरी आचार्य स्वामी बाबा के विरुद्ध हिंदू, इस्लाम, हजरत मुहम्मद तथा हिंदू देवताओं पर अत्यंत घृणित टिप्पणी के आधार पर एफआईआर दर्ज किया गया है. यह एफआईआर 59/2013 धारा 153ए, 153-बू, 290, 504 आईपीसी तथा धारा 66 ए इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजी एक्ट 2000 के अंतर्गत दर्ज किया गया है. इसकी विवेचना साइबर क्राइम सेल, हजरतगंज द्वारा की जायेगी.
अमिताभ तथा नूतन द्वारा दर्ज एफआईआर के अनुसार फेसबुक ग्रुप “मुल्लागिरी आचार्य स्वामी बाबा प्रचंडनाथ जी के इस्लामिक कटु वचन” में कई गंदे और भद्दे शब्दों और गालियों का खुलेआम प्रयोग किया गया है. ये अत्यंत गन्दी और अशोभनीय गालियाँ हिंदू देवी-देवताओं, हिंदू धर्म, हिंदू धर्मावलंबियों, मुस्लिम धार्मिक प्रतिबिम्बों, हजरत मुहम्मद, इस्लाम तथा मुस्लिम लोगों के लिए प्रयुक्त की गयी हैं. इन गालियों के जरिये हिंदू देवी-देवताओं, हिंदू धर्म, हिंदू धर्मावलंबियों, मुस्लिम धार्मिक प्रतिबिम्बों, इस्लाम तथा मुस्लिम लोगों की प्रतिष्ठा तो धूमिल की ही गयी है, साथ ही इनके द्वारा समाज में विद्वेष बढाने, लोगों को गलत ढंग से उकसाने, लोगों को विचार-समूहों और अन्य आधारों पर बांटने का प्रयास भी किया गया है.
एफआईआर के अनुसार पूर्व में इनके द्वारा थाना गोमतीनगर और सिविल लाइन्स, मेरठ में ऐसे फेसबुक ग्रुप पर तीन एफआईआर पंजीकृत कराया था पर उनमे कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गयी. इसी प्रकार फेसबुक कंपनी ने इन दोनों द्वारा दायर दो रिट याचिकारों में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद आईटी अधिनियम 2000 की धारा 79 के अंतर्गत आवश्यक सावधानियां नहीं बरती, अतः उनकी भी आपराधिक जिम्मेदारी पूरी तरह बन रही है.





