इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच में केन्द्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के डॉ. ज़ाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट की कथित अनियमितताओं के सम्बन्ध में सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. नूतन ठाकुर द्वारा दायर रिट याचिका इलाहाबाद बेंच स्थानांतरित कर दिया गया है. यह आदेश चीफ जस्टिस शिव कीर्ति सिंह ने ट्रस्ट के राज्य कोर्डिनेटर लखनऊ स्थित मोहम्मद कौनैन हुसैन द्वारा दिये आवेदन कर किया. इस आवेदन पत्र में कहा गया था कि ट्रस्ट के खिलाफ पत्रकार राजू पारुलेकर द्वारा एक दूसरी जनहित याचिका इलाहाबाद बेंच में दायर है. अतः लखनऊ बेंच में ठाकुर द्वारा दायर याचिका भी सुनवाई के लिए इलाहाबाद स्थानांतरित कर दी जाए.
ठाकुर ने इस का विरोध करते हुए कहा था कि उनकी याचिका राजू पारुलेकर की याचिका से पहले दायर की गयी थी. साथ ही इन दोनों याचिकाओं के पार्थना में भी अंतर है. कोर्ट ने इस सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये एक निर्णय का हवाला देते हुए याचिका इलाहाबाद स्थानांतरित करने के आदेश दिये. ट्रस्ट की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप नारायण माथुर और ठाकुर की ओर से रोहित त्रिपाठी ने बहस किया.






