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हिंदुस्‍तान फर्जीवाड़ा : पुलिस ने मुंगेर कार्यालय से शुरू की जांच

मुंगेर। देश के चर्चित दैनिक हिन्दुस्तान के अवैध प्रकाशन/संस्करण और अवैध प्रकाशन से केन्द्र और राज्य सरकारों को विज्ञापन मद में दो सौ करोड़ का फर्जीवाड़ा करने के सनसनीखेज मामले में मुंगेर की कोतवाली पुलिस ने विधिवत जांच शुरू कर दिया है। इस मुकदमे के जांचकर्ता सब इंस्पेक्टर अमरजीत झा दैनिक हिन्दुस्तान के मुंगेर मुख्यालय के बेकापुर स्थित कार्यालय में दलबल के साथ पहुंचे और अखबार के निबंधन से संबंधित कागजात की जानकारी मांगी। अमरजीत झा ने इस संवाददाता को बताया कि वे दर्ज प्राथमिकी, कोतवाली थाना कांड संख्या-445/2011 के अनुसंधान के सिलसिले में दैनिक हिन्दुस्तान कार्यालय जांच के लिए गए थे।

मुंगेर। देश के चर्चित दैनिक हिन्दुस्तान के अवैध प्रकाशन/संस्करण और अवैध प्रकाशन से केन्द्र और राज्य सरकारों को विज्ञापन मद में दो सौ करोड़ का फर्जीवाड़ा करने के सनसनीखेज मामले में मुंगेर की कोतवाली पुलिस ने विधिवत जांच शुरू कर दिया है। इस मुकदमे के जांचकर्ता सब इंस्पेक्टर अमरजीत झा दैनिक हिन्दुस्तान के मुंगेर मुख्यालय के बेकापुर स्थित कार्यालय में दलबल के साथ पहुंचे और अखबार के निबंधन से संबंधित कागजात की जानकारी मांगी। अमरजीत झा ने इस संवाददाता को बताया कि वे दर्ज प्राथमिकी, कोतवाली थाना कांड संख्या-445/2011 के अनुसंधान के सिलसिले में दैनिक हिन्दुस्तान कार्यालय जांच के लिए गए थे।

इस बीच, पुलिस सूत्रों ने आज बताया कि जांचकर्ता ने दैनिक हिन्दुस्तान कार्यालय के मुंगेर प्रभारी से प्राथमिकी के संबंध में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी, प्रभारी ने कोई भी जानकारी नहीं दी। पुलिस जांच अधिकारी झा ने घटनास्थल का मुआयना सम्पन्न किया। स्मरणीय है कि मुंगेर के सामाजिक कार्यकर्ता मंटू शर्मा दैनिक हिंदुस्‍तान के इस फर्जीवाड़े के खिलाफ कोर्ट में मामला दायर किया था, जिसके बाद कोर्ट ने प्राथमिकी लिखने का निर्देश दिया था। इस प्राथमिकी में पुलिस ने दैनिक हिन्दुस्तान की प्रमुख शोभना भरतिया, प्रकाशक अमित चोपड़ा, प्रधान संपादक शशि शेखर, पटना के संपादक अकू श्रीवास्तव और भागलपुर के उप-स्थानीय संपादक बिनोद बंधु को भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 471 और 476 और प्रेस एण्ड रजिस्ट्रेशन एवं बुक्‍स एक्ट 1867 की धारा 8-बी, 14 और 15 के तहत नामजद अभियुक्त बनाया है।

पुलिस जांच अधिकारी अमरजीत झा ने मामले के सूचक मंटू शर्मा का भी विधिवत बयान दर्ज किया। मंटू शर्मा ने अपने बयान में दर्ज प्राथमिकी में दैनिक हिन्दुस्तान के विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों की पुष्टि की और बताया कि विभिन्न जांच एजेंसियों ने दैनिक हिन्दुस्तान के अवैध प्रकाशन और अवैध प्रकाशन के जरिए सरकारी विज्ञापन मद में लगभग दो सौ करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया है। अब अमरजीत झा दैनिक हिन्दुस्तान के भागलपुर स्थिति छापाखाना और संपादकीय शाखा का मुआयना करेंगे। दर्ज प्राथमिकी में घटनास्थल भागलपुर के लोअर नाथनगर रोड, परवत्ती में दैनिक हिन्दुस्तान का संपादकीय कार्यालय और छापाखाना बताया गया है।

इस बीच, कोतवाली के थाना-प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने आज बताया कि पुलिस उपाधीक्षक ऐके पंचालर की पर्यवेक्षण रिपोर्ट के बाद मुंगेर पुलिस पूछताछ के लिए अभियुक्त शोभना भरतिया, अमित चोपड़ा, शशिशेखर, अकु श्रीवास्तव और बिनोद बंधु के पास जाएगी। पुलिस सभी नामजद अभियुक्तों से अवैध प्रकाशन और फर्जीवाड़ा के संबंध में पूछताछ करेगी।

गुहार : पत्रकरों और अधिवक्ताओं के एक दल ने मुंगेर के आरक्षी उप-महानिरीक्षक से मिलकर दैनिक हिन्दुस्तान की ओर से सूचक, अधिवक्ताओं और पत्रकारों को धमकी दिए जाने की जानकारी दी। शिष्टमंडल ने डीआईजी से दैनिक हिन्दुस्तान के मुकदमे में अनुसंधान पर नजर रखने का भी अनुरोध किया। डीआईजी ने शिष्टमंडल को अनुसंधान में न्याय होने का आश्वासन भी दिया।

मुंगेर से श्रीकृष्ण प्रसाद की रिपोर्ट.

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