फरीदकोट : एडीशनल चीफ ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट गुरदर्शन कौर की अदालत ने कोटकपूरा के साप्ताहिक अखबार 'चाकचडिक' के मुख्य सम्पादक, मालिक, प्रकाशक को तीन महीने की सजा व 20 हजार रुपए जुर्माने का आदेश दिया है। अखबार पर गलत खबर प्रकाशित करने का आरोप था। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
शिकायतकर्ता के वकील परमजीत सिंह से मिली जानकारी के अनुसार फरीदकोट के निवासी राजन ठाकुर पुत्र दर्शन लाल ने माननीय अदालत में याचिका दायर किया था कि कोटकपूरा के 'चामचडि़क' अखबार के मुख्य सम्पादक सुनील कुमार ने 16 दिसम्बर 2009 को अपने साप्ताहिक अखबार में उस पर झूठे इलजाम लगाते हुए खबर प्रकाशित की, जिससे शिकायतकर्ता की काफी मानहानि हुई है, क्योंकि वह एक पढ़ा-लिखा व्यक्ति है। साथ ही वह सर्राफा बाजार व्यापार मंडल फरीदकोट का प्रधान तथा एंटी करप्शन बोर्ड का मेंबर है।
कोर्ट ने शिकायतकर्ता की शिकायत को संज्ञान लेते हुए मामले पर सुनवाई की। दोनों पक्षों ने कोर्ट में अपनी बात रखी। सुनील कुमार खबर के पक्ष में कोई साक्ष्य नहीं दिखा पाए, जिस पर कोर्ट ने उन्हें राजन ठाकुर के मानहानि का दोषी मानते हुए तीन की सजा और बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाया।





