इंदौर। इंदौर से ‘नेशनल हेराल्ड’ अखबार का प्रकाशन नहीं हो सकेगा, इस संबंध में लगी याचिका मप्र हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने खारिज कर दी है। स्वामित्व के विवाद के चलते एडीएम ने एक आदेश जारी कर ‘नेशनल हेराल्ड’ अखबार के प्रकाशन पर रोक लगा दी थी। इसके बाद विष्णु गोयल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पुन: इसी नाम से समाचार पत्र के प्रकाशन की इजाजत देने की मांग की थी।
वे फिलहाल 'ग्लोबल हेराल्ड' के नाम से एक दैनिक अखबार का प्रकाशन कर रहे है। याचिका में बताया था कि स्वामित्व को लेकर अलग से दीवानी दावा लगाया हुआ है, इसलिए अखबार का प्रकाशन बंद नहीं किया जाए। उनकी ओर से सीनियर एडवोकेट आनंदमोहन माथुर ने पैरवी की थी। संबंधित पक्षों को सुनने के बाद गत दिनों हाईकोर्ट में जस्टिस एनके मोदी ने याचिका खारिज कर दी है।






