बठिंडा की एक अदालत ने गलत खबर प्रकाशित करने के मामले में दैनिक भास्कर के मैनेजिंग डायरेक्टर (एमडी) सुधीर अग्रवाल सहित पंजाब के संपादक कमलेश सिंह, अभिजीत मिश्रा, हिमांशु घिल्डियाल व बठिंडा यूनिट के सिटी इंचार्ज नरिंदर शर्मा को समन जारी किया है। अतिरिक्त सीजेएम हरिंदर कौर सिद्धू की अदालत से उक्त समन आईपीसी की धारा 499/500/211के तहत जारी हुए हैं। इसमें अगली पेशी की तिथि 25 मई 2012 मुकर्रर की गई है।
इसमें शिकायतकर्ता दिनेश कुमार पुत्र वेद प्रकाश ने आरोप लगाया है कि दैनिक भास्कर बठिंडा में 24-8-2010 में प्रकाशित एक खबर, जिसमें दिनेश कुमार को एक महिला सुरिंदर कौर पत्नी जतिंदर कुमार, निवासी चंदसर बस्ती के मकान पर जबरन कब्जा करने और उसको पीटने का आरोपी बताते हुए उस पर सिविल लाइन थाने में अपराधिक मामला दर्ज होने की जानकारी दी गई थी, को पूरी तरह से भ्रामक बताया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि भास्कर के एमडी सहित संबंधित आलाधिकारियों पर इस खबर को प्रकाशित करने व उनकी मानहानि करने के आरोप में केस दर्ज होना चाहिए। इस समन के बाद भास्कर स्टाफ में गहमागहमी हो गई है। दिनेश कुमार के वकील हरपिंदर सिंह सिद्धू कहते हैं कि उन्हें अदालत पर पूरा विश्वास है। समाचार पत्र में उनके क्लाइंट के खिलाफ झूठी खबर प्रकाशित की गई है। इस प्रकरण में शामिल लोगों को सजा हर हाल में दिलाएंगे।